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कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता राज्य सरकार को दिए लॉकडाउन लगाने का सुझाव

 

गुजरात में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है और इसे लेकर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की पीठ ने राज्य सरकार को 3 से 4 दिन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फैसला लेने के सुझाव दिये है, जिस पर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी देर शाम बैठक के बाद कोई फैसला ले सकते हैं। गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को आए आंकड़ों के बाद राज्य में पहली बार कोरोना के 3 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं।





गुजरात स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार शाम को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3160 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,598 हो गई है, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। इस बीच राहत की बात यह है कि 2038 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 4581 हो गया है। अब तक कुल 3,00,765 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 16,252 हो गई है, जिसमें से 167 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि 16,085 मरीजों स्थिति स्थिर बनी हुई है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति अहमदाबाद और सूरत की है पिछले 24 घंटों में, अहमदाबाद में 787 मामले और 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सूरत में 788 मामलों के साथ 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राजकोट में 311 और वड़ोदरा में 330 नए मामले सामने आए हैं।

सिविल अस्पताल में पिछले नौ दिनों में कुल 899 रोगियों को कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। देर शाम होने वाली इस बैठक के बाद हाई कोर्ट के सुझाव पर क्या फैसला लेना है ये तय किया जायेगा। सूरत दौरे पर गए सीएम रुपाणी ने कहा की जो फैसला होगा सामान्य व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

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