*पत्नी संग तीन बेटियों के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा*
*चार हत्या में दोषी कंचन पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया*
*कौशाम्बी।**चार हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी अदा करना होगा। हत्या में दोषी पाए गए कंचन को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। हत्यारे पर अपनी ही पत्नी और तीन बेटियों की हत्या का आरोप था। जिला अदालत ने चार हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी तीन मासूम बेटियों समेत पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पत्नी और बेटियों की हत्या में दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना क्रम के मुताबिक पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के बिहका उर्फ पुरामुफ्ती गांव के रहने वाले कंचन का अपनी पत्नी गौरी से आये दिन किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। 18 मार्च 2016 को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी कंचन ने देर रात अपनी पत्नी गौरी और तीन बेटियों के ऊपर तेल डाल कर जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद तीनों बेटियां की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गौरी गंभीर रूप से झुलस गई। झुलसी अवस्था में आरोपी के पिता ने अपनी बहू को इलाज के लिए प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां कुछ ही घंटों बाद गौरी की भी मौत हो गई।
चार लोगों की मौत की सूचना आरोपी के पिता ने पुलिस को दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी कंचन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए आरोपी कंचन के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार यादव ने पूरे मामले में सुनवाई शुरू किया। सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों का परीक्षण कराया। जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पूरे मामले में आरोपी कंचन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर जुर्माना भी लगाया है
1 Comments
Mast kiye ho bhaiya bs photo dal dete to sahi hota
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